अहबार 25

ज़मीन के लिए सबत का साल

1रब्ब ने सीना पहाड़ पर मूसा से कहा, 2“इस्राईलियों को बताना कि जब तुम उस मुल्क में दाख़िल होगे जो मैं तुमहें दूँगा तो लाज़िम है कि रब्ब की ताज़ीम में ज़मीन एक साल आराम करे। 3छः साल के दौरान अपने खेतों में बीज बोना, अपने अंगूर के बाग़ों की काँट-छाँट करना और उन की फ़सलें जमा करना। 4लेकिन सातवाँ साल ज़मीन के लिए आराम का साल है, रब्ब की ताज़ीम में सबत का साल। उस साल न अपने खेतों में बीज बोना, न अपने अंगूर के बाग़ों की काँट-छाँट करना। 5जो अनाज ख़ुद-ब-ख़ुद उगता है उस की कटाई न करना और जो अंगूर उस साल लगते हैं उन को तोड़ कर जमा न करना, क्यूँकि ज़मीन को एक साल के लिए आराम करना है। 6अलबत्ता जो भी यह ज़मीन आराम के साल में पैदा करेगी उस से तुम अपनी रोज़ाना की ज़रूरियात पूरी कर सकते हो यानी तू, तेरे ग़ुलाम और लौंडियाँ, तेरे मज़्दूर, तेरे ग़ैरशहरी, तेरे साथ रहने वाले परदेसी, 7तेरे मवेशी और तेरी ज़मीन पर रहने वाले जंगली जानवर। जो कुछ भी यह ज़मीन पैदा करती है वह खाया जा सकता है।

बहाली का साल

8सात सबत के साल यानी 49 साल के बाद एक और काम करना है। 9पचासवें साल के सातवें महीने के दसवें दिन यानी कफ़्फ़ारा के दिन अपने मुल्क की हर जगह नरसिंगा बजाना। 10पचासवाँ साल मख़्सूस-ओ-मुक़द्दस करो और पूरे मुल्क में एलान करो कि तमाम बाशिन्दों को आज़ाद कर दिया जाए। यह बहाली का साल हो जिस में हर शख़्स को उस की मिल्कियत वापस की जाए और हर ग़ुलाम को आज़ाद किया जाए ताकि वह अपने रिश्तेदारों के पास वापस जा सके। 11यह पचासवाँ साल बहाली का साल हो, इस लिए न अपने खेतों में बीज बोना, न ख़ुद-ब-ख़ुद उगने वाले अनाज की कटाई करना, और न अंगूर तोड़ कर जमा करना। 12क्यूँकि यह बहाली का साल है जो तुम्हारे लिए मख़्सूस-ओ-मुक़द्दस है। रोज़ाना उतनी ही पैदावार लेना कि एक दिन की ज़रूरियात पूरी हो जाएँ। 13बहाली के साल में हर शख़्स को उस की मिल्कियत वापस की जाए।

14चुनाँचे जब कभी तुम अपने किसी हमवतन भाई को ज़मीन बेचते या उस से ख़रीदते हो तो उस से नाजाइज़ फ़ाइदा न उठाना। 15ज़मीन की क़ीमत इस हिसाब से मुक़र्रर की जाए कि वह अगले बहाली के साल तक कितने साल फ़सलें पैदा करेगी। 16अगर बहुत साल रह गए हों तो उस की क़ीमत ज़ियादा होगी, और अगर कम साल रह गए हों तो उस की क़ीमत कम होगी। क्यूँकि उन फ़सलों की तादाद बिक रही है जो ज़मीन अगले बहाली के साल तक पैदा कर सकती है।

17अपने हमवतन से नाजाइज़ फ़ाइदा न उठाना बल्कि रब्ब अपने ख़ुदा का ख़ौफ़ मानना, क्यूँकि मैं रब्ब तुम्हारा ख़ुदा हूँ।

18मेरी हिदायात पर अमल करना और मेरे अह्काम को मान कर उन के मुताबिक़ चलना। तब तुम अपने मुल्क में मह्फ़ूज़ रहोगे। 19ज़मीन अपनी पूरी पैदावार देगी, तुम सेर हो जाओगे और मह्फ़ूज़ रहोगे। 20हो सकता है कोई पूछे, ‘हम सातवें साल में क्या खाएँगे जबकि हम बीज नहीं बोएँगे और फ़सल नहीं काटेंगे?’ 21जवाब यह है कि मैं छटे साल में ज़मीन को इतनी बर्कत दूँगा कि उस साल की पैदावार तीन साल के लिए काफ़ी होगी। 22जब तुम आठवें साल बीज बोओगे तो तुम्हारे पास छटे साल की इतनी पैदावार बाक़ी होगी कि तुम फ़सल की कटाई तक गुज़ारा कर सकोगे।

मौरूसी ज़मीन के हुक़ूक़

23कोई ज़मीन भी हमेशा के लिए न बेची जाए, क्यूँकि मुल्क की तमाम ज़मीन मेरी ही है। तुम मेरे हुज़ूर सिर्फ़ परदेसी और ग़ैरशहरी हो। 24मुल्क में जहाँ भी ज़मीन बिक जाए वहाँ मौरूसी मालिक का यह हक़ माना जाए कि वह अपनी ज़मीन वापस ख़रीद सकता है।

25अगर तेरा कोई हमवतन भाई ग़रीब हो कर अपनी कुछ ज़मीन बेचने पर मज्बूर हो जाए तो लाज़िम है कि उस का सब से क़रीबी रिश्तेदार उसे वापस ख़रीद ले। 26हो सकता है कि ऐसे शख़्स का कोई क़रीबी रिश्तेदार न हो जो उस की ज़मीन वापस ख़रीद सके, लेकिन वह ख़ुद कुछ देर के बाद इतने पैसे जमा करता है कि वह अपनी ज़मीन वापस ख़रीद सकता है। 27इस सूरत में वह हिसाब करे कि ख़रीदने वाले के लिए अगले बहाली के साल तक कितने साल रह गए हैं। जितना नुक़्सान ख़रीदने वाले को ज़मीन को बहाली के साल से पहले वापस देने से पहुँचेगा उतने ही पैसे उसे देने हैं। 28लेकिन अगर उस के पास इतने पैसे न हों तो ज़मीन अगले बहाली के साल तक ख़रीदने वाले के हाथ में रहेगी। फिर उसे मौरूसी मालिक को वापस दिया जाएगा।

29अगर किसी का घर फ़सीलदार शहर में है तो जब वह उसे बेचेगा तो अपना घर वापस ख़रीदने का हक़ सिर्फ़ एक साल तक रहेगा। 30अगर पहला मालिक उसे पहले साल के अन्दर अन्दर न ख़रीदे तो वह हमेशा के लिए ख़रीदने वाले की मौरूसी मिल्कियत बन जाएगा। वह बहाली के साल में भी वापस नहीं किया जाएगा।

31लेकिन जो घर ऐसी आबादी में है जिस की फ़सील न हो वह दीहात में शुमार किया जाता है। उस के मौरूसी मालिक को हक़ हासिल है कि हर वक़्त अपना घर वापस ख़रीद सके। बहाली के साल में इस घर को लाज़िमन वापस कर देना है।

32लेकिन लावियों को यह हक़ हासिल है कि वह अपने वह घर हर वक़्त ख़रीद सकते हैं जो उन के लिए मुक़र्रर किए हुए शहरों में हैं। 33अगर ऐसा घर किसी लावी के हाथ फ़रोख़्त किया जाए और वापस न ख़रीदा जाए तो उसे लाज़िमन बहाली के साल में वापस करना है। क्यूँकि लावी के जो घर उन के मुक़र्ररा शहरों में होते हैं वह इस्राईलियों में उन की मौरूसी मिल्कियत हैं। 34लेकिन जो ज़मीनें शहरों के इर्दगिर्द मवेशी चराने के लिए मुक़र्रर हैं उन्हें बेचने की इजाज़त नहीं है। वह उन की दाइमी मिल्कियत हैं।

ग़रीबों के लिए क़र्ज़ा

35अगर तेरा कोई हमवतन भाई ग़रीब हो जाए और गुज़ारा न कर सके तो उस की मदद कर। उस तरह उस की मदद करना जिस तरह परदेसी या ग़ैरशहरी की मदद करनी होती है ताकि वह तेरे साथ रहते हुए ज़िन्दगी गुज़ार सके। 36उस से किसी तरह का सूद न लेना बल्कि अपने ख़ुदा का ख़ौफ़ मानना ताकि तेरा भाई तेरे साथ ज़िन्दगी गुज़ार सके। 37अगर वह तेरा क़र्ज़दार हो तो उस से सूद न लेना। इसी तरह ख़ुराक बेचते वक़्त उस से नफ़ा न लेना। 38मैं रब्ब तुम्हारा ख़ुदा हूँ। मैं तुम्हें इस लिए मिस्र से निकाल लाया कि तुम्हें मुल्क-ए-कनआन दूँ और तुम्हारा ख़ुदा हूँ।

इस्राईली ग़ुलामों के हुक़ूक़

39अगर तेरा कोई इस्राईली भाई ग़रीब हो कर अपने आप को तेरे हाथ बेच डाले तो उस से ग़ुलाम का सा काम न कराना। 40उस के साथ मज़्दूर या ग़ैरशहरी का सा सुलूक करना। वह तेरे लिए बहाली के साल तक काम करे। 41फिर वह और उस के बाल-बच्चे आज़ाद हो कर अपने रिश्तेदारों और मौरूसी ज़मीन के पास वापस जाएँ। 42चूँकि इस्राईली मेरे ख़ादिम हैं जिन्हें मैं मिस्र से निकाल लाया इस लिए उन्हें ग़ुलामी में न बेचा जाए। 43ऐसे लोगों पर सख़्ती से हुक्मरानी न करना बल्कि अपने ख़ुदा का ख़ौफ़ मानना।

44तुम पड़ोसी ममालिक से अपने लिए ग़ुलाम और लौंडियाँ हासिल कर सकते हो। 45जो परदेसी ग़ैरशहरी के तौर पर तुम्हारे मुल्क में आबाद हैं उन्हें भी तुम ख़रीद सकते हो। उन में वह भी शामिल हैं जो तुम्हारे मुल्क में पैदा हुए हैं। वही तुम्हारी मिल्कियत बन कर 46तुमहारे बेटों की मीरास में आ जाएँ और वही हमेशा तुम्हारे ग़ुलाम रहें। लेकिन अपने हमवतन भाइयों पर सख़्त हुक्मरानी न करना।

47अगर तेरे मुल्क में रहने वाला कोई परदेसी या ग़ैरशहरी अमीर हो जाए जबकि तेरा कोई हमवतन भाई ग़रीब हो कर अपने आप को उस परदेसी या ग़ैरशहरी या उस के ख़ान्दान के किसी फ़र्द को बेच डाले 48तो बिक जाने के बाद उसे आज़ादी ख़रीदने का हक़ हासिल है। कोई भाई, 49चचा, ताया, चचा या ताया का बेटा या कोई और क़रीबी रिश्तेदार उसे वापस ख़रीद सकता है। वह ख़ुद भी अपनी आज़ादी ख़रीद सकता है अगर उस के पास पैसे काफ़ी हों। 50इस सूरत में वह अपने मालिक से मिल कर वह साल गिने जो उस के ख़रीदने से ले कर अगले बहाली के साल तक बाक़ी हैं। उस की आज़ादी के पैसे उस क़ीमत पर मब्नी हों जो मज़्दूर को इतने सालों के लिए दिए जाते हैं। 51-52 जितने साल बाक़ी रह गए हैं उन के मुताबिक़ उस की बिक जाने की क़ीमत में से पैसे वापस कर दिए जाएँ। 53उस के साथ साल-ब-साल मज़्दूर का सा सुलूक किया जाए। उस का मालिक उस पर सख़्त हुक्मरानी न करे। 54अगर वह इस तरह के किसी तरीक़े से आज़ाद न हो जाए तो उसे और उस के बच्चों को हर हालत में अगले बहाली के साल में आज़ाद कर देना है, 55क्यूँकि इस्राईली मेरे ही ख़ादिम हैं। वह मेरे ही ख़ादिम हैं जिन्हें मैं मिस्र से निकाल लाया। मैं रब्ब तुम्हारा ख़ुदा हूँ।